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नए नियम यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उड़ान टिकट रद्द करने की अनुमति देते हैं

Thursday, 26 February, 2026

डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। डीजीसीए ने कहा, "एयरलाइंस टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे की अवधि के लिए 'लुक-इन विकल्प' प्रदान करेगी। इस अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं।" यह बुकिंग तिथि से 7 दिन (घरेलू उड़ान) और 15 दिन (अंतर्राष्ट्रीय उड़ान) से कम प्रस्थान वाली उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं है।